अम्बाला डेस्कः हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अम्बाला के जिला प्रबंधक ने बताया कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं (बीपीएल परिवार), उन्हें स्वयं रोजगार स्थापित करने हेतू बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। खुद के रोजगार के लिए इन्हें बैंकों के माध्यम से 1.50 लाख रुपये दिए जाते हैं।
कौन-कौन ले सकता है लोन
अनुसूचित जाति के उन सदस्यों जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 49000 रूपये व शहरी क्षेत्रों में 60000 रूपये से अधिक न हो, खुद का कारोबार करने के लिए बैंको के माध्यम से 1.50 लाख रूपये तक का लोन दिया जाता है। खुद का रोजगार जैसे पशु पालन, करियाना दुकान, मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, झोटा-बुग्गी, खच्चर-रेहड़ा, ई-रिक्शा, सूअर पालन या अन्य कोई लाभप्रद आय उपार्जन योजना इत्यादि।
लोन पर कितना देना होगा ब्याज
निगम द्वारा कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10000 रूपये का अनुदान व 10 प्रतिशत मार्जन मनी 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है। बकाया ऋण बैंको द्वारा दिया जाता है।