प्रयागराज डेस्कः कोरोना काल ने गरीब लोगों को अधिक प्रभावित किया है। ऐसे में गरीब वर्ग के लिए की महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बहुत ही लाभदायक हो रही है। इसमें पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को 5000 रुपये की धनराशि तीन किश्तों में सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए घर बैठे भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जनवरी 2017 में शुरु हुई थी योजना
जिले के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी व आरसीएच के नोडल अधिकारी डॉ. सत्येन राय ने बताया कि यह योजना केंद्र सरकार ने जनवरी, 2017 में शुरु की थी। इस योजना का मकसद पहली बार गर्भवती होने वाली महिला के बेहतर स्वास्थ्य में मददगार बनना था।
तीन किश्तों में इस तरह मिलेगी योजना की राशि
योजना में पंजीकरण कराते समय ही गर्भवती महिला को पहली किश्त के रूप में 1 हजार रुपये मिलेंगे। दूसरी किश्त 2 हजार रुपये गर्भावस्था के 6 महीनें बाद कम से कम एक बार जाँच करवाने मिलेंगे। तीसरी किश्त के 2 हजार रुपये बच्चा होने के बाद और पंजीकरण कराने के बाद मिलेंगे।
यहां से ले सकते हैं योजना की जानकारी और लाभ
डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर (डीसीपीएम) अशफ़ाक अहमद ने बताया कि पात्र महिलाएं अपने गाँव की नजदीकी आशा से संपर्क कर योजना का लाभ ले सकती हैं। योजना का फार्म अपने क्षेत्र की आशा व ए.एन.एम. के माध्यम से भी भरा जा सकता है। इस योजना में नवम्बर 2020 तक 87000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है। इसके लिए घर से ही www.pmmvy-cas.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। पात्र लाभार्थी गर्भावस्था से लेकर प्रसव उपरान्त तक आशा के संपर्क में रहे।
महिला की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए
पहली बार गर्भवती होने वाली महिला की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। महिला सरकारी कर्मचारी न हो। सभी भुगतान महिला के खाते में ही किये जाते है, खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
धनुपुर के ग्राम रेहथू की शीला देवी और ग्राम कुकुहा की रहने वाली प्रीती ने बताया कि उन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है और प्रसव के बाद तक दो किश्तें उनके खाते में आ चुकी हैं। इससे उनको अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल में बहुत मदद मिली।
किसी भी प्रकार की समस्या के लिए इस नंबर कर सकते हैं कॉल
किसी को न दें ओटीपी व खाते की जानकारी- लाभार्थी किसी भी व्यक्ति को ओ.टी.पी.(वन टाइम पासवर्ड), अकाउंट नंबर या सी.वी.वी.पिन की जानकारी न दें। पी.एम.एम.वी.वाई. का कोई भी प्रतिनिधि आपसे यह जानकारी नहीं मांगता है। राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नं. 7998799804 जारी किया गया है जिस पर कॉल करके सीधे योजना के बारे में जानकारी ले सकते है। कोई समस्या होने पर उसका समाधान भी लिया जा सकता है।